प्रमुख राजस्व आयुक्त विभाग द्वारा विकसित कराया गया पोर्टल "आर.सी.एम्.एस" में आम जन हेतु निम्न सुविधाएं उपलब्ध है |
आवेदन करना : आवेदक को आवेदन करने के लिए राजस्व न्यायालय जाने की आवश्यकता नहीं है, वह राजस्व न्यायालय में आवेदन पोर्टल के माध्यम से स्वयं अथवा KIOSK (लोक सेवा केंद्र, एम्.पी ऑनलाइन तथा सी.एस.सी) के माध्यम से कर सकता है| यदि आवेदन लोक सेवा गारंटी अधिनयम के अंतर्गत आता है, तो मामले का निराकरण समय सीमा के अन्दर किया जावेगा |
मुख्यतः इन मामलो में राजस्व न्यायालय में आवेदन किया जा सकता है:-
प्रकरण विवरण : नागरिक राजस्व न्यायालय में प्रचलित प्रकरण की स्थिति पोर्टल के माध्यम से देख सकता है| प्रकरण की जानकारी आवेदक/अनावेदक के नाम, आवेदन क्रमांक अथवा प्रकरण क्रमांक के माध्यम से देखी जा सकती है, साथ ही खसरे के आधार पर यह भी देखा जा सकता है कि उस खसरे पर राजस्व न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन है या नहीं |
सार्वजानिक-वाद सूची /कॉजलिस्ट : नागरिक अपने प्रकरण में लगी अगली सुनवाई की तारीख पोर्टल के माध्यम से देख सकता है| यदि आवेदक/अनावेदक/अधिवक्ता का मोबाइल नंबर पोर्टल पर रजिस्टर है, तो उसे सुनवाई की दिनांक "एस.एम्.एस" के माध्यम से भी उपलब्ध कराई जाती है |
आदेश की प्रति : न्यायालयों द्वारा प्रकरण आदेश हो जाने उपरांत आदेश की प्रति पोर्टल पर अपलोड की जाती है, नागरिक पोर्टल के माध्यम से आदेश की प्रति डाउनलोड कर सकते है |
भूमि विवाद की जानकारी : यदि किसी खसरे पर राजस्व न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है, तो उसकी की जानकारी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है |
इश्तिहार सुचना : राजस्व न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकरण में इश्तिहार जारी किया गया है, तो इश्तेहार की प्रति पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड की जा सकती है साथ ही यदि उस मामले में कोई आपत्ति है, तो पोर्टल के माध्यम से आपत्ति दर्ज भी की जा सकती है |
आवेदन क्रमांक/रजिस्ट्री क्रमांक/एल.एस.के.आई.डी. के आधार पर प्रकरण विवरण : इस विकल्प के माध्यम से आवेदन क्रमांक/रजिस्ट्री क्रमांक/एल.एस.के.आई.डी के आधार पर दर्ज आवेदन तथा उस आवेदन की वर्तमान स्थिति की जानकारी देखी जा सकती है|